रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले के सभी दोषियों का बेल बांड खारिज कर दिया। साथ ही साहिबगंज एसपी को 48 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई तीन महीने बाद होगी।

बता दें कि घटना साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के रांगा थाना का है। इस थाने में 1991 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। राजमहल की निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए बिन्दू हेब्रम और अन्य को 2005 में दो साल की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने लोअर कोर्ट में मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस मामले में सजा की अवधि बढ़ाने के लिए अपील क्यों नहीं दाखिल की गई है।

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