रांची। मारपीट एवं तोड़फोड़ मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की कोर्ट ने मंत्री सरयू राय और व्यवसायी समीर लोहिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी किया है। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के समय उक्त दोनों कोर्ट में उपस्थित थे। 29 अगस्त को इन दोनों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सात मार्च 2010 को सरयू राय ने रांची के स्टेशन रोड स्थित होटल ग्रीन होराइजन में प्रेसवार्ता बुलायी थी। इस प्रेसवार्ता में सौभिक चट्टोपाध्याय भी पहुंचा था, जो किसी प्रेस का प्रतिनिधि नहीं था। उसने वहां हंगामा खड़ा किया था। एक वीडियो क्लिप को दिखाया, तो लोग भड़क गये थे, जिसके बाद वह वहां से निकल गया था। उसी दिन सौभिक सेंट्रो कार से कहीं जा रहा था, उसी समय दो लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा कर उसकी सेंट्रो गाड़ी में तोड़फोड़ की और मारपीट की। इसे लेकर अभिषेक और सतीश नामक दो व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पुलिस ने मामले में तीन लोगों पर आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें सरयू राय, समीर लोहिया और राकेश पांडेय को आरोपी बनाया गया। इसमें राकेश पांडेय का कोई पता नहीं चला। मामले में सरयू राय और समीर लोहिया ट्रायल फेस कर रहे थे।
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