रांची. झारखंड हाईकोर्ट में देवघर कोषागार मामले में लालू यादव समेत छह दोषियों की सजा बढ़ाने वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने लालू समेत छह दोषियों को नोटिस कर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश अमिताभ गुप्ता और राजेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में लालू यादव समेत छह दोषियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से दी गई सजा को लेकर सीबीआई ने याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने कोर्ट के इस फैसले पर असंतोष जताया था और दोषियों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इसी साल 12 जुलाई को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि, चारा घोटाले के तीन मामलों में वह सजायाफ्ता हैं। ऐसे में अन्य दो मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए वे फिलहाल जेल प्रशासन की निगरानी में रिम्स में इलाजरत हैं। लालू ने इसी साल 13 जून को झारखंड हाईकाेर्ट में देवघर कोषागार मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। 5 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। 12 जुलाई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version