नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के आरोपी गौतम खेतान के काला धन कानून से संबंधित मामले में बुधवार को नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ‘न्याय खरीदा नहीं जा सकता है।’ दरअसल, गौतम खेतान के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। शीर्ष अदालत ने मई महीने में हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसने आयकर विभाग को खेतान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था। खेतान के खिलाफ काला धन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हाई कोर्ट ने 16 मई को अपने आदेश में कहा था कि 2016 के काला धन कानून को जुलाई, 2015 से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि यह मामले को लंबा खींचने और इसकी सुनवाई कर रही पीठ से बचने का तरीका है। पीठ ने खेतान के वकील से कहा, ‘आपके जो प्रयास हैं उसे हम समझते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। इस बारे में कुछ मत बोलिए। हम बेहद नाराज हैं। यह तरीका नहीं है। आप पीठ से बचना चाहते हैं। न्याय में इस तरह से विलंब नहीं किया जा सकता । इस तरह की निरर्थक बात नहीं करें। न्याय को इस तरह से नहीं खरीदा जा सकता।’