रांची. झारखंड में तीन महीने तक लाेगाें काे नए ट्रैफिक नियमों के तहत भारी-भरकम जुर्माने से राहत मिल गई है। अब पुलिस कागजात के अभाव में चालान नहीं काटेगी, बल्कि उन्हें समय दिया जाएगा कि वे अपने सारे कागजात बना सकें। कागजात अपडेट कराने के लिए अतिरिक्त सेवा केंद्र खाेले जाएंगे।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जागरूकता अभियान चलाएंगे। नए नियमाें और जरूरी कागजाताें के बारे में लाेगाें काे बताएंगे। इसे बनवाने में भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार काे उच्चस्तरीय बैठक में यह आदेश दिया। उन्हाेंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी तीन महीने तक लाेगाें काे जागरूक करें और कागजात अपडेट कराने का माैका दें। बैठक में संशाेधित माेटर वाहन अधिनियम-2019 के प्रावधानाें काे लागू करने के बाद राज्य में लाेगाें काे हाे रही दिक्कताें की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के एनफाेर्समेंट एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियाें से कहा कि वे लाेगाें काे नए नियमाें से अवगत कराएं और संशाेधित प्रावधानाें का पालन करने की सलाह दें। साथ ही परिवहन विभाग संबंधित नागरिक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराएं। अतिरिक्त सुविधा केंद्र और सेवा काउंटर खाेलें। कैंप लगाएं। वाहन मालिकाें काे कागजात अपडेट करने में सहयाेग करें। बैठक में परिवहन मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव डीके तिवारी, गृह सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो आदि थे।

मुख्यमंत्री ने लाेगाें से अपील की कि वे भी यातायात नियमाें का पालन करें। खतरनाक ढंग से गाड़ी न चलाएं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय अपनी और दूसराें के जीवन की सुरक्षा करें। तीन माह के बीच अधिक से अधिक सड़क जागरूकता अभियान चलाएं ताकि आम लाेग नए प्रावधानाें और नियमाें काे जान सकें। उन्हाेंने विश्वास जताया कि ऐसा करने से लाेग अपनी गाड़ियाें के कागजात अपडेट करा सकेंगे और उन्हें नए संशाेधित प्रावधानाें के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने से भी राहत मिल सकेगी।

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