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    Home»ताजा खबरें»धन शोधन के मामले में कार्यकारी अभियंता के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला
    ताजा खबरें

    धन शोधन के मामले में कार्यकारी अभियंता के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला

    sonu kumarBy sonu kumarSeptember 9, 2020No Comments1 Min Read
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    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता और एक अन्य के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अभियंता मेट्टा अप्पन्ना द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

    सर्वप्रथम एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता मेट्टा अप्पन्ना और एक अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। एसीबी ने चार्जशीट पेश की तो इस मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि अभियंता मेट्टा अप्पन्ना ने आय से अधिक कुल 84.88 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की है। इसमें 54.10 लाख रुपये की अचल और 4.44 लाख रुपये की चल संपत्ति शामिल है।

    प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार जांच के दौरान अभियुक्त मौजूदा संपत्तियों को हासिल करने के लिए अपनी आय के स्रोतों को प्रमाणित नहीं कर पाए। इससे यह स्थापित हो गया कि ये संपत्ति अपराध की आय से प्राप्त की गई है। इन संपत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए ईडी ने बुधवार को विशेष अदालत में इजाजत मांगी है।

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