रांची। राहुल गांधी के द्वारा दाखिल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। कम्पलेनेंट और सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब यह केस सूचीबद्ध होगा।
अमित शाह को हत्यारा कह कर संबोधित किया था
बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कह कर संबोधित किया था। हाइकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। राहुल गांधी पर चाइबासा के प्रताप कुमार ने केस दर्ज करवाया था, जिसे पहले रांची कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन फिर कुछ समय अंतराल के बाद इस केस को चाइबासा कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रताप कुमार की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता कौशिक सरखिल अदालत में पक्ष रख रहे थे।
गौरतलब है कि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस बीच हाइकोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध किसी पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखे जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।