रांची । मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत पर गुरुवार झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल को आज भी जमानत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें थायराइड सहित बीपी की भी समस्या है।
मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार
बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। ईडी की कार्रवाई में इनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के यहां करीब 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। फिलहाल इस मामले में ईडी की ओर से सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र निचली अदालत में दाखिल कर दिया गया है। जिस पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है। वहीं, इसी मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थित से छूट दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई लंबित है।