रांची । लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची सीबीआइ कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब लालू यादव सिंगापुर जा सकते हैं। बता दें कि 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने सीबीआइ कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार विज के माध्यम से याचिका दाखिल की थी।

शुक्रवार को सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लालू यादव को पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया। लालू यादव की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता प्रभात कुमार, अनंत कुमार विज और देवर्षी मंडल ने सीबीआइ कोर्ट में बहस की।

 

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