रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता की ओर से बहस की गई। अदालत ने अब विधानसभा का पक्ष सुनने के लिए 28 सितम्बर की तारीख निर्धारित की है।
बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रणेंद्र आनंद ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। विधानसभा की ओर से वरीय अधिकता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बाबूलाल की याचिका की मेंटिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया था। इस पर बाबूलाल के अधिवक्ता ने विधानसभा में हो रही सुनवाई की मेंटिबिलिटी पर सवाल उठाया था। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि यह 10वीं अनुसूची का मामला नहीं बनता है। बाबूलाल के अधिवक्ता की ओर से आईए दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।