नई दिल्ली। इसी साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी के काफिले पर हापुड़ में हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अपने ऊपर हुए हमले के आरोपितों को मिली जमानत के खिलाफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ओवैसी पर विधानसभा चुनाव के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर गोलियां चलाई गई थीं। इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बचे थे। जिस समय यह हमला हुआ ओवैसी मेरठ से सभा कर लौट रहे थे। हमला करनेवाले दोनों आरोपितों में से एक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे आरोपित ने सरेंडर किया था।
मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। गोलियां चलाने के आरोपित सचिन और शुभम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। ओवैसी ने दोनों की जमानत रद्द करने की मांग की है।