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    Home»Top Story»झारखंड हाई कोर्ट से एनोस एक्का की याचिका खारिज
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    झारखंड हाई कोर्ट से एनोस एक्का की याचिका खारिज

    adminBy adminSeptember 6, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा झारखंड पार्टी से जारी व्हिप का उल्लंघन मामले में एनोस एक्का की विधायकी समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने बुधवार को एनोस एक्का की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एनोस एक्का को विधानसभा सदस्यता से निष्कासित किए जाने को सही ठहराया है।

    याचिका में एनोस एक्का ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 13 अगस्त, 2009 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। उन पर वर्ष 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आरोप है। विधानसभा अध्यक्ष ने विस्तृत सुनवाई करने के बाद एनोस की विधायकी की समाप्त कर दी थी।

    एनोस ने याचिका में कहा था कि पार्टी द्वारा जारी व्हिप उन पर लागू नहीं होता है और उक्त व्हिप को बाद में उनकी पार्टी ने एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए फिर से व्हिप जारी किया था। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी विधायकी रद्द किया जाना अनुचित है। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में एनोस एक्का कोलिबीरा विधानसभा से चुने गए थे। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार अर्पण दुबे एवं अंकितेश कुमार झा ने पैरवी की।

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