नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल ट्रेन आगजनी मामले में आराेपित शाहरुख सैफी के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। वह केरल के कोझिकोड में ट्रेन में यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने के मामले में आरोपित है।

दिल्ली के शाहीन बाग निवासी शााहरुख सैफी पर आरोप है कि उसने दो अप्रैल को अलाप्पुझा-कन्नूर इंटर-सिटी एक्सप्रेस ट्रेन के कोझिकोड स्टेशन से रात लगभग 9.30 बजे रवाना होने के बाद डी-1 डिब्बे के यात्रियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इसमें एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी और नौ अन्य लोग झुलस गए थे। एनआईए का आरोप है कि शाहरुख सैफी ने लोगों को मारने की नीयत से बोगी में आग लगाई थी। एनआईए के मुताबिक वह अलाप्पुझा-कन्नूर इंटर-सिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ था। इससे पहले वह 31 मार्च को दिल्ली से केरल की यात्रा कर रहा था। वह दिल्ली से शोरनूर रेलवे जंक्शन पहुंचा था।

एनआईए ने जांच में पाया कि उसने शोरनूर में एक पंप से पेट्रोल और रेलवे स्टेशन से लाइटर खरीदा था। चूंकि वह अपनी जिहादी प्रवृत्ति के तहत अपने को मशहूर करना चाहता था, इसलिए भी उसने इस घटना को अंजाम दिया। वह सोशल मीडिया पर जेहादी मानसिकता वाले धर्मगुरुओं के संपर्क में था और वह सोशल मीडिया पर आक्रामक बयान भी दे रहा था। घटना के बाद शाहरुख सैफी रत्नागढ़ (महाराष्ट्र) भाग गया था, जहां से महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था। शुरुआत में कोझिकोड पुलिस ने इसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 17 अप्रैल काे यह मामला एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। एनआईए ने जांच के दौरान दस जगहों पर छापेमारी की और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्य व गवाह के ताैर पर डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए और लाेगों से पूछताछ भी की।

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