रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शनिवार को पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े नौ वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया है। आरोपितों में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद शामिल हैं।

मामले में आरोपितों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को अदालत ने आरोप का गठन किया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया। आरोप है कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था।

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