नई दिल्ल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इडी केस में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है। सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से 177 दिन बाद बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इसी घोटाले के एऊ केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी।

जमानत पर कोर्ट की शर्तें

अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।
केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे।
जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

केजरीवाल के दोनों केस के फैसले

पहला केस – सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक है।
दूसरा केस – सीबीआई केस में जमानत पर केजरीवाल ने याचिका लगाई थी. इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जमानत दी जानी चाहिए. दोनों जजों ने जमानत पर एक राय जाहिर की।

इन दलीलों से मिली जमानत

5 सितंबर की सुनवायी के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उइक कहती है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं।

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