रांची। रांची सिविल कोर्ट ने पटना जंक्शन पर 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार पतरातू के ठाकुर टोला निवासी बजरंग कुमार को बेल देने से इनकार कर दिया है। एटीएस कोर्ट के न्यायाधीश की अदालत ने बजरंग की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी। बजरंग को पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था। जब्त की गयी राशि पांडे गैंग के सदस्यों द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से जबरन वसूल की गयी थी
50 लाख के साथ गिरफ्तार बजरंग को बेल देने से एटीएस कोर्ट का इंकार
Related Posts
Add A Comment