हाइकोर्ट के आदेश के बाद डेढ़ घंटे पहले बहाल हुई इंटरनेट सेवा
रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में इंटरनेट बंद होने के बाद रविवार छुट्टी के दिन भी सुनवाई की। अदालत ने बंद पड़ी इंटरनेट सेवा को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। आदेश के बाद इंटरनेट सेवा दिन के लगभग दो बजे ही बहाल कर दी गयी। पहले साढ़े तीन बजे तक बंद करने क निर्देश दिया गया था। जस्टिस आंनद सेन और जस्टिस अनुभा रावत की खंडपीठ में यह सुनवाई की गयी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बाधित करना सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी फैसले से पहले हाइकोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि हेमंत सरकार ने 22 और 23 सितंबर को होने वाली जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत 21 सितंबर को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक राज्य में इंटरनेट सवाऐं बंद की गयी थी। दूसरे दिन यानी रविवार को इंटरनेट सेवा को सुबह चार बजे से शाम के साढ़े तीन बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया। यानी लगभग बारह घंटे तक।

