रांची। झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव जल्द हो सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को इस बाबत हुई सुनवाई के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अदालत में सुनवाई के दौरान इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।
झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को नगर निगम व नगर निकायों के चुनाव नहीं कराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। कुछ बिंदुओं यथा सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची आदि से संबंधित जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मांगी गई है, जिसे जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक सीटों के आरक्षण की पूरी तरह से सिफारिश और अंतिम रूप देकर राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा है। इसके मिलने के बाद अयोग चुनाव की तैयारी में जुट जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को करीब 3 माह का समय लगेगा। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तीरीख 24 नवंबर तय की और राज्य चुनाव आयोग से प्रदेश में नगर निगमों और नगर निकायों के चुनाव कराने की संभावित तारीख बताने को कहा है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया था कि ट्रिपल टेस्ट भी कराया जा चुका है, इसकी रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी। अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव करने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। अदालत ने राज्य सरकार को नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव कराने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को अनुशंसा भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि मामले में प्रार्थी रोशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है। उन्होंने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने के अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। राज्य में वर्ष 2020 के जून से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुआ हैं। कई नगर निगम का संचालन बिना चुनाव कराये हो रहा है। राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है। अदालत ने याचिका संख्या 1923/2023 व 2290/2023 में चार जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

