रांची। रांची सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मेकॉन के अधिकारी डीके सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने दोषी डीके सिंह के ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह कंठ ने बहस की। डीके सिंह के खिलाफ सीबीआइ ने वर्ष 2008 में अपने पद का दुरूपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।