नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्म थियेटरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के सबटाइटल देना होगा।

इस दिशा में कदम उठाते हुए ई-सिनेप्रमाण मॉड्यूल जारी किया है। आवेदक अब दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए आवश्यक एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ अपनी फिल्में लागू एवं जमा कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तिथि 15 सितंबर 2024 निर्धारित की थी।

यह दिशा-निर्देश व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सिनेमा हॉल, मूवी थिएटरों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित उन फीचर फिल्मों पर लागू होते हैं जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है। उन्हें श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित प्रत्येक के लिए कम से कम एक पहुंच सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होगी, यानी बंद कैप्शनिंग, ओपन कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण देना होगा।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version