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    Home»Top Story»इरफान अंसारी को हाइकोर्ट से झटका, उनके खिलाफ एसटी/ एससी केस को हाइकोर्ट ने नहीं किया निरस्त, याचिका खारिज
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    इरफान अंसारी को हाइकोर्ट से झटका, उनके खिलाफ एसटी/ एससी केस को हाइकोर्ट ने नहीं किया निरस्त, याचिका खारिज

    shivam kumarBy shivam kumarSeptember 23, 2024Updated:September 23, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाइकोर्ट से झटका लगा है। उनके खिलाफ जामताड़ा में दर्ज एसटी/ एससी केस को रद्द करने की याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। एसटी/ एससी एक्ट से जुड़े मामले में दुमका की विशेष अदालत में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद केस चल रहा है। मामले में शिकायतकर्ता सुनीला देवी हैं।

    दरअसल, इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा में धरना प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने एवं गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए सुनीला देवी ने शिकायतवाद दर्ज करायी थी। जामताड़ा के निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। शिकायतवाद में कहा गया था कि वर्ष 2022 में विधायक इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलोज किया और उनके टेंट और तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया था। बाद में यह मामला जामताड़ा की निचली अदालत से दुमका की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो गया था, जहां यह मामला अभी लंबित है। प्रार्थी इरफान अंसारी की ओर से शिकायतवाद को निरस्त करने एवं अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह हाइकोर्ट से किया गया था। मामले को लेकर जामताड़ा में एसटी /एससी थाना में कांड संख्या 8/ 2022 दर्ज किया गया था।

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