रांची। जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ को जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रमोशन दिये जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाइकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रार्थियों को भी उसी तिथि से प्रोन्नति दी जाये, जिस तिथि से प्रार्थी के कनिष्ठ को प्रमोशन दिया गया था। कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी।
मामले को लेकर अनिल कुमार, जयराम और विद्या भार्गव की ओर से अलग-अलग रिट याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की गयी थी। उनकी ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि उनकी पोस्टिंग झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में 22 मई 2013 को जूनियर इंजीनियर के पद पर हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से करीब 50 से अधिक उनसे कनिष्ठ को 30 दिसंबर 2023 से जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी, लेकिन उन्हें प्रोन्नति नहीं मिली है, उनकी ओर से प्रोन्नति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया गया था।