रांची। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता हिंदपीढ़ी निवासी परवेज आलम की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी क्रिमिनल अपील खारिज कर दी है। सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने अपीलकर्ता के विरुद्ध दोष सिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है।
परवेज को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने 5 जुलाई 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी करार देते हुए परवेज आलम को एक साल की सजा सुनायी थी और 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। परवेज ने हिंदपीढ़ी निवासी मो अर्श से 5.50 डिसमिल जमीन दिलाने के एवज में 31 अक्तूबर 2017 को पैसा लिया था। लेकिन पैसे लेने के बावजूद उसे जमीन नहीं दी। जमीन के एवज में लिये पैसे वापस करने के लिए उसने 4 जनवरी 2022 को अर्शी को 10.30 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस कर गया। उसके बाद अर्शी ने 18 जनवरी 2022 को चेक बाउंस का केस किया था।