रांची। सरकार ने 1991 के छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों का समायोजन करने का फैसला लिया है। स्नातक उत्तीर्ण सभी जनगणना कर्मियों का राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग रांची नियंत्रणाधीन रांची जिला में वर्ग तीन के अंतर्गत चिह्नित पद राजस्व उप निरीक्षक के वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2000 सातवें पुनरीक्षित वेतनमान-21700 पे मैट्रिक्स लेबल-3 के पद पर शर्तों के साथ समायोजन किया जायेगा। इस संबंध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने संकल्प जारी किया है। उपायुक्त रांची वर्ष 1991 के जनगणना छंटनीग्रस्त कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच करते हुए समायोजन की कार्रवाई करेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति की तिथि से पूर्व अवधि के लिए किसी प्रकार की राशि तथा लाभ नहीं देय होगा। समायोजित कर्मियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवांत लाभ वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार मिलेगा।
समायोजित कर्मियों के राजस्व उप निरीक्षक पद पर योगदान की तिथि से उनकी सेवा अवधि की गणना की जायेगी। दरअसल, तत्कालीन बिहार सरकार के समय मुकेश कमार, विकास कुमार सिन्हा, अक्षय प्रसाद सिंह, संतोष कुमार, मुरारी कुमार सिन्हा इत्यादि की छंटनी कर दी गयी थी। इसके विरुद्ध हाइकोर्ट में वाद दायर हुआ। कोर्ट ने छंटनीग्रस्त कर्मियों के हक में फैसला सुनाया। बाद में सरकार ने पूरे मामले में त्रिसदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी ने भी छंटनीग्रस्त कर्मियों के दावा को सही पाया। इसके बाद सरकार ने इनका समायोजन करने का फैसला लिया है।