रांची। सिविल जज जूनियर डिवीजन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जतायी। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जेपीएससी में कब तक अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जायेगी? कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार निर्धारित की है। दरअसल, प्रार्थी श्वेता त्रिपाठी की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस के एग्जाम को जल्द कराने को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि मेंस का एग्जाम अब कब तक क्यों नहीं हुआ है। इस पर जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अध्यक्ष का पद रिक्त है, इसलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस की परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायी है।
कोर्ट को यह बताया गया कि जेपीएससी के नये अध्यक्ष के रूप में फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ना ही किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 21 अगस्त 2024 को जेपीएससी अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा अपने पद से रिटायर हो गयीं। नीलिमा केरकेट्टा को 2022 में जेपीएससी की कमान सौंपी गयी थी। 22 अगस्त से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है।