Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Wednesday, September 10
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Jharkhand Top News»झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा फैसला: मुख्य सचिव समेत तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस
    Jharkhand Top News

    झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा फैसला: मुख्य सचिव समेत तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस

    shivam kumarBy shivam kumarSeptember 10, 2025No Comments1 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    स्थानीय निकाय चुनाव मामले में कार्रवाई, वंदना दादेल और विनय चौबे पर गिरी गाज
    रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने
    स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी, आईएएस वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

    यह कार्रवाई निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान की गई। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। अदालत ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जो न्यायालय की अवमानना है।

    प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है, जिसमें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप गठित किए जाएंगे।

    झारखंड हाइकोर्ट के इस रुख से राज्य प्रशासन में हलचल मच गई है और यह मामला आने वाले दिनों में और गंभीर रूप ले सकता है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleसीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कहा- आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे
    Next Article माधव झा आजाद का एलान: सनातन मूल्यों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा
    shivam kumar

      Related Posts

      सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कहा- आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे

      September 10, 2025

      इस्लामनगर के लॉज से पकड़ा गया आईएसआईएस से जुड़ा आतंकी, रांची-पलामू में छापेमारी

      September 10, 2025

      मंदिरों की नगरी इचाक : यहां हैं 100 से अधिक मंदिर और तालाब

      September 10, 2025
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      Recent Posts
      • मोदी और ट्रंप जल्द कर सकते हैं टैरिफ मुद्दे पर बातचीत, व्यापार समझौते की उम्मीद
      • ‘बागी 4’ की कमाई में आई गिरावट, बॉक्स ऑफिस पर धीमी होती रफ्तार
      • अक्षय और अरशद की ‘जॉली एलएलबी 3’ का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज
      • भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, फिच ने जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया
      • नालंदा में जल निकाय गणना को लेकर प्रशिक्षण आयोजित, सिंचाई योजनाओं पर दिया गया जोर
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version