श्रीनगर। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को सुबह 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे के बीच मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5ः00 बजे होगी।
चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार आयोग इन सीटों के लिए 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आज़ाद और नज़ीर अहमद लवे के फरवरी, 2021 में सेवानिवृत्ति के बाद से चारों सीटें रिक्त हैं। चुनावों में देरी का कारण जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत पूर्ववर्ती राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) में विभाजन के बाद वैध निर्वाचक मंडल का अभाव बताया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चारों सीटें तीन अलग-अलग चुनावों के माध्यम से भरी जाएंगी। 10 फ़रवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के लिए एक-एक चुनाव और 15 फ़रवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए दो सदस्यों के लिए एक संयुक्त चुनाव होगा।
चुनाव आयोग का यह निर्णय 1994 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के अनुरूप है, जिसमें शुरुआत से ही अलग-अलग वर्गीकृत सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने की प्रथा को बरकरार रखा गया था। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित मामले विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17123/2015 (भारत निर्वाचन आयोग बनाम देवेश चंद्र ठाकुर एवं अन्य) के निर्णय के अधीन होगा।