नई दिल्ली:  पूंजी बाजार नियामक सेबी ने तीन कंपनियों एसटीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया और डाल्फिन यूनिवर्सल रूरल डेवलपमेंट को आदेश दिया है कि वे तीन माह के भीतर निवेशकों से जुटाई गई धनराशि 15 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज सहित लौटा दें। सेबी के मुताबिक कंपनियों ने सार्वजनिक निर्गम के नियमों का पालन किये बिना ही प्रतिभूतियां जारी कर निवेशकों से पूंजी जुटाई है।

पूंजी बाजार नियामक ने कंपनियों और उनके निदेशकों पर चार साल तक बाजार में कामकाज करने से रोक दिया है। कंपनी को कहा गया है कि वह निवेशकों को 15 प्रतिशत सालाना दर ब्याज के साथ उनकी राशि लौटाए। एसटीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने जहां निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 49 लाख रुपये जुटाए थे, वहीं एनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 51 निवेशकों को तरजीही विमोचनीय शेयर जारी कर 4.85 लाख रुपये जुटाये। तीसरी कंपनी डाल्फिन यूनिवर्सल रूरल डेवलपमेंट ने 92 निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय डिबेंचर जारी कर करीब एक करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि यदि कंपनियां उसके आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती हैं तो सेबी कानून के मुताबिक आगे कारवाई की जायेगी।

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