धनबाद। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार की हत्या से जुड़े एक मामले में मंगलवार को अदालत का फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में मोनू सिंह और अशोक महतो को दोषी करार दिया। जबकि झरिया के विधायक संजीव सिंह के मामा और चर्चित रामधीर सिंह के साला प्रशांत सिंह बाईज्जत बरी हो गये।
सजा की बिंदु पर 11 को होगा फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में मंगलवार को प्रशांत सिंह को बरी कर दिया। जबकि मोनू सिंह और अशोक महतो को कोर्ट ने दोषी करार दिया। हालांकि मोनू और अशोक की सजा पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस मामले में दोनों कितने वर्ष सजा काटेंगे इस बिंदू पर 11 अक्टूबर को अदालत फैसला सुनायेगी।
क्या है मामला
21 मार्च 2017 को कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के बाद सरायढेला पुलिस ने भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह के समर्थकों की धरपकड़ शुरू की। इस दौरान बिग बाजार के सामने गुपचुप का ठेला लगाने वाले अशोक महतो के घर छापामारी कर विदेशी पिस्टल जब्त की गयी। महतो का कहना था कि सिंह मैंशन समर्थक मोनू सिंह ने उसे पिस्टल रखने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने मोनू सिंह की गिरफ्तारी की। मोनू का कहना था कि पिस्टल रामधीर सिंह के साला प्रशांत सिंह का है। इसके बाद प्रशांत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। तीनों को जेल भेज दिया गया।