रांची। अपहरण के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इसको लेकर आज कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीपी को जमकर फटकार लगाते हुए पुलिस कार्यशैली में कई बदलाव के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने डीजीपी को उनके लापरवाह अफसरों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपके जांच अधिकारी सक्षम नहीं हैं। पुलिस की कार्यशैली में बदलाव लाएं। मामलों की जांच मे कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी।
गौरतलब है कि हज़ारीबाग से जनवरी 2013 में नाबालिग विकास कुमार का अपहरण हुआ था। अपहृत विकास कुमार को बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों में से एक लक्ष्मण कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
इस याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही कोर्ट के सामने आई है। कोर्ट ने चार्जशीट में अपहृत का नाम गवाह के रूप में नहीं दिखाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसको लेकर कोर्ट ने डीजीपी को हाजिर होने का आदेश दिया था।