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    Home»Top Story»अपराधी ढुल्लू को डेढ़ साल की सजा
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    अपराधी ढुल्लू को डेढ़ साल की सजा

    azad sipahi deskBy azad sipahi deskOctober 10, 2019No Comments3 Mins Read
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    धनबाद। टाइगर के नाम से चर्चित बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को डेढ़ साल की कैद की सजा सुनायी गयी। गुरुवार को धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक समेत पांच आरोपियों को सजा सुनायी। ये सभी पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़ाने और पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले के आरोपी थे। सभी पर नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले के एक आरोपी बसंत शर्मा को सबूत के अभाव में आरोप मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने सजा सुनाने के बाद विधायक सहित सभी अभियुक्तों को 10-10 हजार के निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। इस मामले में विधायक पूर्व में 11 महीने जेल में भी रह चुके हैं।

    नहीं जायेगी विधायकी
    इस मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप गठन होने के बाद से ही उनकी विधायकी पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। इस मामले में विधायक और अन्य आरोपियों पर धारा 332 और 353 लगा हुआ है और इन धाराओं में अधिकतम तीन वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीं जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि को न्यायालय द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी। साथ ही वह सजा अवधि के बाद अगले पांच वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। डेढ़ साल की सजा के बाद ढुल्लू महतो की विधायकी बच गयी।

    क्या है पूरा मामला
    यह मामला 12 मई 2013 का है। बरोरा के तत्कालीन थानेदार रामनारायण चौधरी की शिकायत पर कतरास थाना में विधायक ढुल्लू महतो, गंगा साव, रामेश्वर महतो, चुनचुन गुप्ता, बसंत शर्मा और रामेश्वर महतो तथा 35-40 अज्ञात लोगों पर कांड संख्या 120/13 दर्ज कराया गया था। बरोरा थानेदार ने अपनी शिकायत में कहा था कि कोर्ट से जारी वारंट के आलोक में बरोरा थाना की पुलिस राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करने उसके निचितपुर स्थित आवास पहुंची। राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर बरोरा पुलिस में अपनी जीप में बैठा कर थाना ले जाने लगी। इसकी सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर राजेश गुप्ता को कस्टडी से छुड़ा कर ले गये। थानेदार ने न्यायालय से मिले वारंट के तामिले में बाधा उत्पन्न करने, आरोपी को जबरन छुड़ाकर ले जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ हाथापाई और दुर्व्यवहार करने, पुलिस से हथियार छीनने का प्रयास करने और सिपाही रामवचन की वर्दी फाड़ने की बात कही थी। बरोरा थानेदार की शिकायत के बाद कतरास थाना में कांड संख्या 120/2013 (धारा 147, 148, 149, 341, 323, 332, 290, 427, 283, 223, 225, 504) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    ऊपरी अदालत में करेंगे अपील : ढुल्लू
    जमानत मिलने के बाद बाघमारा विधायक ढुल्लू ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें देश की संविधान पर पूरा भरोसा है। अपने संवैधानिक अधिकार के तहत वह ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे।

    दो और मामलों में हैं सजायाफ्ता
    ढुल्लू महतो को इससे पहले दो मामलों में एक-एक साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा भाजपा की एक नेत्री से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दायर की गयी है।

    Criminal Dhullu sentenced to one and a half year
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