मुंबई स्थित बांद्रा सेशन कोर्ट ने शनिवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के विरुद्ध दंगा भड़काने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मोहम्मद साहिल अशरफ सैयद की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है।
रनौत की ओर से ट्विटर पर बार-बार भड़काऊ पोस्ट के आधार पर मोहम्मद अशरफ सैयद ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन बांद्रा पुलिस ने कंगना पर मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट में कंगना पर मामला दर्ज किए जाने के लिए याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि कंगना सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं।  शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कंगना व उसकी बहन पर दंगा भड़काने का मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। इस मामले की गहन जांच की जाएगी और सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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