रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करोनवाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ली जानेवाली अधिकतम राशि में संशोधन किया है। इसके तहत कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन अधिकतम 12 हजार रुपये ले सकेंगे। पहले यह 18 हजार रुपये निर्धारित था। किसी भी अस्पताल को मरीज से तय सीमा से अधिक राशि लेने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस बार भी पूर्व की तरह 24 जिलों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए संशोधित दर निर्धारित की है। जिलों के ग्रेड के आधार पर ही इलाज की संशोधित दरें तय की गयी हैं। ए ग्रेड में रखे गये शहरों में अब गंभीर से गंभीर रोगी के इलाज के लिए कोई भी अस्पताल अधिकतम 12 हजार रुपये ही प्रतिदिन ले सकेंगे। इसमें पीपीइ किट, वेंटिलेटर आदि उपकरणों के शुल्क भी शामिल हैं। यह राशि एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए है। अन्य अस्पताल अधिकतम साढ़े 11 हजार रुपये ही ले सकेंगे। बी श्रेणी के अस्पतालों के लिए यह राशि क्रमश: 11 हजार और साढ़े 10 हजार रुपये ही है। वहीं, सी श्रेणी के जिलों में क्रमश: साढ़े 10 हजार रुपये तथा नौ हजार रुपये ही देने होंगे।
सभी डीसी को सचेत रहने का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के डीसी को कोरोना संक्रमण को लेकर सचेत रहने के निर्देश दिये हैं। विभागीय सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि राज्य में भले ही हाल के दिनों में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हुआ हो, लेकिन अभी इसके दोबारा बढ़ने का खतरा बरकरार है। सचिव ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को सचेत रहने तथा कंटेनमेंट जोन एवं हॉट स्पॉट में जांच की गति बढ़ाने के निर्देश दिये हैं।
ए श्रेणी में शामिल जिले
रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद एवं बोकारो।
बी श्रेणी में शामिल जिले
हजारीबाग, पलामू, देवघर, सरायकेला, रामगढ़ एवं गिरिडीह।
सी श्रेणी में शामिल जिले
चतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम।
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