रांची। 1 नवंबर से फोटो मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम जोड़वा सकेंगे। इसे लेकर 1 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरूआत होनेवाली है। वैसे लोग, जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, या इससे अधिक है, तो मतदाता सूची में अपना निबंधन कर सकते हैं। मतदाता सूची में निबंधन के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि 1नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्रपत्र -6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए पूर्व से पंजीकृत मतदाता प्रपत्र 8 में एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम परिवर्तन के लिए प्रपत्र 8 ‘क’ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से आवेदन आपत्ति/दर्ज किया जा सकता है। सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है, जो नि:शुल्क है।
प्रपत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के आवेदन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनेसवीपी डॉट इन एवं वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आॅनलाइन किया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आॅनलाइन आवेदन दे सकते हैं। पुलिस का निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए नवंबर माह में 4 स्पेशल कैंप लगवाये जायेंगे। यह 20 नवंबर, 21 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को लगाया जायेगा। दावा आपत्ति का निष्पादन 20 दिसंबर को किया जायेगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जायेगा।
रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं।
मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन:- 1 नवंबर 2021
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा शुद्ध करने एवं स्थानांतरित करने हेतु दावा आपत्ति दिये जाने की अवधि:- 01-30 नवंबर
विशेष अभियान दिवस: 20-21 नवंबर 2021 और 27-28 नवंबर
प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन:- 20 दिसंबर 2021
अंतिम प्रकाशन तिथि:- 05 जनवरी 2022