रांची निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शुक्रवार को पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई टल गयी। समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने 3 नवंबर को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। पूजा सिंघल की जमानत याचिका जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है, इस कारण आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकेगी। इस पर पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अगली तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया। अदालत ने 3 नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
11 मई से जेल में बंद हैं पूजा सिंघल
पूजा सिंघल ने अपनी खराब होती सेहत का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। पूजा सिंघल ने कहा है कि वह लंबे समय से पूरे मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद भी वह सहयोग करेंगी। बता दें कि पूजा सिंघल को इडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं। इडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाइकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी है।