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    Home»Breaking News»झारखंड: दिवाली और छठ पर केवल दो घंटे ही फूटेंगे पटाखे, आदेश जारी
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    झारखंड: दिवाली और छठ पर केवल दो घंटे ही फूटेंगे पटाखे, आदेश जारी

    azad sipahiBy azad sipahiOctober 15, 2022Updated:October 15, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची । राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद दीपावली और छठ में होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर है। इसे लेकर उसकी ओर से वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत अन्य) को नियंत्रित रखने के संबंध में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास ने जारी आदेश में कहा है कि दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे। इसके लिए रात आठ बजे से 10 बजे का समय तय किया गया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छा या संतोषजनक श्रेणी में आते हैं। ऐसे में वहां पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 db (A) से कम हो। पटाखे भी मात्र दो ही घंटे जलाए जाएंगे। छठ, क्रिसमस, गुरुपर्व और नववर्ष के मौकों पर भी दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

    पार्षद के मुताबिक पटाखे बेचने और जलाए जाने के मामले में जारी आदेश का पालन जरूरी है। नहीं मानने पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित जिलों के डीसी के स्तर से की जाएगी। पर्षद ने दीपावली की रात 8 से 10 तक पटाखे चलाने को कहा है। साथ ही गुरुपर्व पर भी यही समय सीमा रहेगी। छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी। इस आदेश का पालन हर हाल में करना होगा।

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