रांची। झारखंड हाई कोर्ट से रांची के एससी/एसटी थाने में दर्ज कांड संख्या 56/2022 में झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को शनिवार को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित इस मामले में रांची की निचली अदालत में चल रही क्रिमिनल प्रोसिडिंग को निरस्त कर दिया है। राजीव कुमार ने अपने खिलाफ एसटी/एससी थाने में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ यह प्राथमिकी दीपक कच्छप ने 16 अगस्त, 2022 को दर्ज कराई थी। इसमें उसने राजीव कुमार पर आदिवासी जमीन को षड्यंत्र कर धोखाधड़ी कर बचने एवं विरोध करने पर जाति सूचक इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा है कि राजीव कुमार के खिलाफ आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version