रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. अपनी याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंह•ाूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाये. हालांकि अ•ाी तक यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस एफआइआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंह•ाूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है. इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है. इस प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को आइपीसी की धारा 188,506 और आरपी एक्ट (रिप्रेजेंटेशन आॅफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है.
दरअसल, वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उस दौरान उनपर आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज किया गया था. आचार संहिता से जुड़े इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंह•ाूम जिले की सिविल कोर्ट में चल रही है. निचली अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दाखिल की क्रिमिनल रिट
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