वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में स्थित सील वजूखाने की एएसआई से सर्वे कराने वाली याचिका पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में न्यायालय 21 अक्टूबर को अहम फैसला सुनाएगी। वादिनी राखी सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल याचिका पर जिला जज ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी।

मां श्रृंगार गौरी की वादिनी राखी सिंह ने बीते 29 अगस्त 2023 को ज्ञानवापी के सील वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए 64 पृष्ठ का आवेदन अपने अधिवक्ताओं के जरिए न्यायालय में दाखिल किया था। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराया। प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने को छोड़कर अन्य भागों का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

ज्ञानवापी के वजूखाने में एडवोकेट कमिश्नर की ओर से कराए गए सर्वे के दौरान 16 मई 2022 को शिवलिंग की आकृतिनुमा संरचना मिली थी। वादी हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया। वहीं, प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा। विवाद गहराने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थल को सील करने का आदेश दिया है। वहां पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राखी सिंह की ओर से दायर याचिका में वजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है।

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