रांची। झारखंड हाई कोर्ट में रांची नगर निगम (आरएमसी) में फोर्थ ग्रेड में नियुक्त कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रमोशन से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। कोर्ट ने रांची नगर निगम प्रशासन को तीन सप्ताह में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की।
इस दौरान नगर आयुक्त की ओर से कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि आने वाले पांच राज्यों के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में नगर आयुक्त को भाग लेना है। इसलिए वह आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। कोर्ट ने उनके इस आईए को स्वीकार करते हुए उन्हें शुक्रवार को कोर्ट में उन्हें सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने पैरवी की।
पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी और नगर आयुक्त को आज सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। पिछले सुनवाई में रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि प्रार्थी को फोर्थ ग्रेड से थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति देने के संबंध में रांची नगर निगम का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए उनका आवेदन खारिज किया जाता है।
कोर्ट ने नगर विकास विभाग के शपथ पत्र की आलोक में पूर्व की सुनवाई में नगर आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह तीन सप्ताह में रांची नगर नगर निगम के फोर्थ ग्रेड कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रमोशन पर निर्णय लें।लेकिन पिछली सुनवाई में नगर निगम प्रशासन ने इससे पल्ला झाड़ लिया था। इसके बाद कोर्ट ने नगर आयुक्त को तलब किया था।
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नगर विकास विभाग ने 29 जुलाई, 2022 को एक निर्णय लिया था। इस निर्णय में नगर विकास विभाग ने कहा था कि चुकी रांची नगर निगम के फोर्थ ग्रेड के कर्मियों के प्रमोशन के संबंध में रांची नगर निगम ने 10 दिसंबर, 2007 में ही अपने स्थापना समिति की बैठक में निर्णय ले लिया था। इसके बाद झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कैडर रूल 2014 आई है। यह प्रमोशन का मामला उक्त नियमावली आने के पहले का है। इसलिए फोर्थ ग्रेड कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में निर्णय लेने के लिए रांची नगर निगम स्वयं जिम्मेदार है एवं सक्षम प्राधिकार है। नगर विकास विभाग के निर्णय के आलोक में फोर्थ ग्रेड कर्मियों के प्रमोशन के संदर्भ में रांची नगर निगम खुद ही फैसला ले सकती है। मामले में रांची नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।