रांची। राज्य सरकार ने झारखंड सूचना आयोग से रिटायर मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त को मिलने वाले भत्ते एवं सेवा शर्त में संशोधन किया है। केंद्रीय सूचना आयोग की तर्ज पर राज्य के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को आवास के लिए 1500 रुपये का (टेलीफोन-मोबाइल) कॉल की सुविधा थी, उसे बढ़ाकर 4200 रुपये प्लस टैक्स प्रतिमाह किया गया है।
इसमें अब ब्रॉडबैंड, इंटरनेट इत्यादि शब्द भी जोड़ दिए गये हैं। पहले ये शब्द नहीं थे। इसके अलावा घरेलू सहायता के लिए संविदा पर हेल्पर को नियुक्त करने की सुविधा भी बढ़ी है। इन हेल्पर को रखने के लिए न्यूनतम वेज 18,000 रुपये मासिक प्लस डीए के साथ भुगतान किया जायेगा। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।