नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं को संविधान बेंच को रेफर कर दिया। संविधान बेंच इस मामले पर 30 अक्टूबर से सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि 31 जनवरी को कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं को तीन हिस्सों में बांटते हुए तीनों पर अलग-अलग सुनवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बांड से जुड़ा पहला भाग, जिसमें इलेक्टोरल बांड योजना को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई होगी। दूसरे भाग में उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें यह पड़ताल की जाएगी कि क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में रखा जाना चाहिए। तीसरे भाग में 2016 और 2018 के फाइनेंस एक्ट के जरिये एफसीआरए में संशोधन को चुनौती देने के मुद्दे पर सुनवाई होगी।

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