रांची। गोला गोलीकांड के दो अलग- अलग मामले में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को चुनौती देने वाली अपील पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाइकोर्ट की एकल पीठ ने ममता देवी को दो अलग-अलग मामले में हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के बिंदु पर रोक लगा दी है। इससे ममता देवी का चुनाव लड़ने का आगे का रास्ता साफ हो गया है। जिन दो मामलों में ममता देवी को दोषी ठहराते हुए सजा मिली थी, उनमें से एक रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में 13 दिसंबर 2022 को ममता देवी को 5 साल की सजा मिली थी। वहीं 4 जनवरी 2023 को गोला गोली कांड के चौथे मामले गोला थाना कांड संख्या 65/2016 में हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने ममता देवी को दो साल की सजा दी थी और उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप एवं अनुराग कश्यप ने पैरवी की।
13 दिसंबर 2022 को हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी एवं अन्य को पांच साल की सजा सुनायी थी और उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें जेपी कारा भेज दिया गया था।