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    Home»Top Story»हाइकोर्ट का निर्देश- पूजा के दौरान अतिरिक्त महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाये
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    हाइकोर्ट का निर्देश- पूजा के दौरान अतिरिक्त महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाये

    shivam kumarBy shivam kumarOctober 3, 2024Updated:October 3, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जाये, महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाये और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाये।

    वहीं अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति करने और पिंक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया है। अब इस जनहित याचिका पर हाइकोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। हाइकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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    shivam kumar

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