पूर्वी सिंहभूम। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई और अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की निर्वाचन-संबंधी प्रचार सामग्री, जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, पर्चा, फ्लेक्स की छपाई करने से पूर्व प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अनिवार्य रूप से उस सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या अंकित करना होगा। साथ ही, प्रत्येक ऐसी सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार की ओर से सक्षम प्राधिकारी को जमा करानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक और प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट और पोस्टर छापना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रवाधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें। उन्‍होंने कहा कि संबंधित राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के अभिकर्ता प्रचार-प्रसार सामग्रियों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित एमसीएमसी कोषांग में संपर्क कर पूर्व प्रमाणीकरण अवश्य करा लें ।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रेस संचालक फर्जी नाम से या बिना अनुमोदन के किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में प्रचार सामग्री की छपाई न करें। ऐसी गतिविधियों पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद थे

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