नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बगैर वे मीडिया से बात नहीं करें। पीआईबी की नियमावली के मुताबिक सिर्फ मंत्री, सचिव एवं विशेष तौर पर अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को सूचना दे सकते हैं। अन्य अधिकारी अपने उच्चाधिरियों से अनुमति मिलने के बाद ही मीडिया से बात कर सकते हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि यह बात सामने आई है कि मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के अधिकारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर मीडिया से बात करते हैं। सर्कुलर में पीआईबी की एक नियमावली का हवाला दिया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से मीडिया से बात करने संबंधी दिशानिर्देश हैं। नियमावली के मुताबिक, सिर्फ मंत्री, सचिव एवं विशेष तौर पर अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को सूचना दे सकते हैं।
किसी अन्य अधिकारी को मीडिया से बात करने से पहले अपने उच्चाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय के तहत आने वाली सभी मीडिया इकाइयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को यह सर्कुलर भेजा गया है। सर्कुलर में बताया गया है प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को पीआईबी के जरिए आधिकारिक सूचना दी जानी चाहिए।