रांची। राज्य के बहुचर्चित बकोरिया कांड की सीबीआई जांच रोकने के लिए झारखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट जायेगी। हाइकोर्ट ने अक्टूबर में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 19 नवंबर को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी। इधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब फाइल सीएम के यहां पहुंची तब उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने विधि विशेषज्ञाें की राय ली। फिर कुछ तकनीकी बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक सीबीआइ की जांच चलती रहेगी।
सीआईडी ने जांच के बाद पुलिस को दी थी क्लीन चिट
सीआईडी ने भी इस मामले की जांच की थी और पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। सीआईडी के तत्कालीन एडीजी एमवी राव ने जब जांच में तेजी लाई तब उनका तबादला दिल्ली कर दिया गया।
12 लोगों की मौत हुई थी, एक ही नक्सली निकला था
पलामू के बकोरिया में कुल 12 लोगों की कथित मुठभेड़ में मौत हुई थी। मरने वालों में सिर्फ एक की ही शिनाख्त नक्सली के रूप में हो पाई थी। इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। मारे गए लोगों के परिजनों ने इसे हत्या का मामला करार दिया था। कहा था कि कई लोगों को पुलिस घर से बुलाकर ले गयी थी। फिर उनकी हत्या कर दी गयी।