नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने के मामले में आरोपित पुलिस अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। दरअसल, 13 अगस्त को केरल हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों एस विजयन, थंपी एस दुर्गादत्त, आरबी श्रीकुमार और आईबी के पूर्व अधिकारी एस जयप्रकाश को अग्रिम जमानत दी थी।

15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस डीके जैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे नंबी नारायणन को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तकनीक विदेशियों को बेच दिया। बाद में सीबीआई जांच में पूरा मामला झूठा निकला था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर, 2018 को नारायणन को पचास लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। नारायणन ने अपनी अर्जी में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सिबी मैथ्यू ने इस जासूसी कांड की जांच की थी।

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