आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आॅथोरिटी (रेरा) ने झारखंड में चल रहे स•ाी प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स और बिल्डर्स से तिमाही रिपोर्ट 10 जनवरी तक जमा करने का निर्देश दिया है। जिससे कि प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा के पास उपलब्ध हो। वहीं बिल्डर द्वारा लोगों को ठगे जाने पर उनपर कार्रवाई की जा सके। बताते चलें कि रेरा ने बिल्डर्स के लिए किसी •ाी प्रोजेक्ट की क्वार्टरली रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद बिल्डर्स ने पिछले साल से कोई रिपोर्ट रेरा को नहीं दी है।
हर तीन महीने में बिल्डरों को देनी होगी रिपोर्ट
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