नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने 17 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने 27 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 2 नवंबर को कोर्ट ने प्रबीर और अमित चक्रवर्ती को 2 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

25 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 2 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके पहले दोनों न्यायिक हिरासत में थे। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।

कोर्ट ने 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को कोर्ट ने सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

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